Rajasthan REET Paper Leak Update In Hindi 2025: रीट परीक्षा में पेपर लीक और डमी उम्मीदवारों को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। यह परीक्षा 27 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। हाल ही में जयपुर के शिक्षा संकुल में परीक्षा की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए।
राजस्थान रीट परीक्षा 2025 की तैयारियों को लेकर शिक्षा संकुल परिसर में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फरवरी में संभावित रीट परीक्षा की तैयारियों पर चर्चा की गई और शिक्षा सचिव ने सभी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। साथ ही, जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को 5 जनवरी 2025 तक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
रीट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा केंद्रों पर ब्लैकलिस्टेड कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी और ब्लैकलिस्टेड केंद्रों को भी परीक्षा प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। शिक्षा सचिव ने बताया कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 परीक्षा में 18 से 22 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 5 जनवरी 2025 तक सभी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और परीक्षा केंद्रों का निर्धारण सुनिश्चित करें। इसके अलावा, नवसृजित जिलों के लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
Rajasthan REET Paper Leak Update 2025
रीट परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 पुरुष और 2 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। प्रश्नपत्रों को जिला कोषालय में सुरक्षित रखा जाएगा, जिसके लिए वरिष्ठ आरएएस अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर और एसपी को सुरक्षा प्रभार सौंपा गया है। परीक्षा से संबंधित हर गतिविधि की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी, साथ ही सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 1 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। मोबाइल, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने पर प्रतिबंध रहेगा, और उल्लंघन पर कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा सचिव ने अधिकारियों को प्रतिदिन की योजना तैयार करने और परीक्षा केंद्रों में प्राथमिकता के तौर पर केवल सरकारी स्कूल और कॉलेजों का चयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।